
आज दिनांक 18 अप्रैल 2023 को मंगलवार के दिन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में चंपावत के नरेश चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि हाईकोर्ट ने आबकारी नीति 2023 की धारा- 5.5 के अंतर्गत 200ml शराब टेट्रा पैक में बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। सरकार बताएं कि किस अध्ययन या शोध के बाद यह निर्णय लिया गया है इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। बता दें कि एक तरफ सरकार प्लास्टिक के उन्मूलन हेतु कार्यक्रम चला रही है और दूसरी तरफ टेट्रा पैक के माध्यम से इसको प्रमोट कर रही है। सरकार की तरफ से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने इस याचिका का विरोध किया है। उनका कहना है कि दूध, छांछ समेत तमाम उत्पाद टेट्रा पैक में बेचे जाते हैं और यह निर्णय सरकार द्वारा सोच समझ कर लिया गया है। कोर्ट का कहना है कि हर महीने एक करोड़ टेट्रा पैक बिकेंगे तो इससे गंदगी होगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार के इस निर्णय पर रोक लगा दी है और इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को की जाएगी।

