Uttarakhand -: होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल| गुरुवार को हाईकोर्ट में होमगार्ड भर्ती घोटाले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की| कोर्ट ने होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया की जारी सूची पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाते हुए सरकार और कमांडेंट जनरल होमगार्ड से पूछा है कि दोषियों के खिलाफ अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हो पाई है| कोर्ट ने 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है|
बताते चलें कि मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई| अगली सुनवाई 13 सितंबर को तय हुई है| मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी योगेंद्र सैनी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार में वर्ष 2017-18 में होमगार्ड भर्ती में करीब डेढ़ करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है| याचिकाकर्ता का आरोप है कि कई अयोग्य अभ्यार्थियों से मोटी रकम लेकर एक अधिकारी ने होमगार्ड की भर्ती की जबकि योग्य अभ्यर्थियों को इससे वंचित किया गया| जिस कारण अभ्यार्थी ने हाईकोर्ट की शरण ली है|