उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में स्थित हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से बिना परीक्षण मांस बेचें जाने को लेकर जवाब की मांग की है। कोर्ट ने देहरादून में मटन व चिकन की दुकानों पर मांस बेचने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की और 24 घंटे के अंदर सरकार को जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही नगर निगम व खाद्य सुरक्षा विभाग को 6 सप्ताह में जवाब देना होगा। बीते बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायूं मूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में देहरादून निवासी विवेक सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। याचिका में कहा गया था कि देहरादून का एकमात्र स्लॉटर हाउस 2018 में बंद हो चुका है और मीट की दुकानों में बिना खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच के जानवरों का मांस बेचा जा रहा है यह मांस कहां से आ रहा है इससे नगर निगम, खाद्य सुरक्षा भी बेखबर है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा कि दून में जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जनता पिस रही है। मांस की गुणवत्ता के सवाल पर जब याचिकाकर्ता ने आरटीआई से जानकारी मांगी तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब की मांग की है।
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