Uttarakhand -: वाहनों में 20 अप्रैल से पहले जीपीएस जरूरी, आदेश जारी

देहरादून| राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत द्वारा यात्री वाहन और नेशनल परमिट वाले माल वाहक वाहनों पर 20 अप्रैल तक जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है| परिवहन सचिव डॉ रंजीत कुमार सिन्हा ने इसके आदेश दे दिए है| लगभग सवा लाख वाहन इसके दायरे में आएंगे|
बताते चलें कि जीपीएस को लेकर केंद्र ने 2019 में आदेश कर दिए थे| लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसकी रफ्तार में कमी आई| हालत सामान्य होते ही सरकार ने इस पर दोबारा आदेश जारी कर दिया है| जीपीएस डिवाइस मार्केट में 8 से ₹12000 तक की आती है| छोटे वाहनों में पैनिक बटन कम होने से अधिक खर्च नहीं आता जबकि बसों में थोड़ा ज्यादा खर्च जाता है| दोपहिया और तिपहिया वाहन जीपीएस वाहन की अनिवार्यता से मुक्त रहेंगे| जानकारी के अनुसार अब तक राज्य में 15000 वाहनों में जीपीएस लगाया जा चुका है और अब बाकी बचे हुए वाहनों में 20 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है| सभी टैक्सी, मैक्सी, जीप, कार, बसों में इसे लगाना होगा|