देहरादून| सरकार ने नौकरियों के लिए चरित्र सत्यापन समेत दो अन्य सेवाओं में प्रमाणपत्र देने की अवधि घटा दी है|
सोमवार से कार्मिक एवं सतर्कता सचिव शैलेश बगोली ने इन सेवाओं के लिए पूर्व के आदेश में संशोधित किया है| अब तक नौकरी के लिए चरित्र प्रमाणपत्र बनाने में 45 दिन तय किए गए थे| इसे 30 दिन कर दिया गया है| स्टांप विक्रेता लाइसेंस पहले 30 दिन और अब 20 दिन में जारी करना होगा| अरायज नवीन लाइसेंस 30 के बजाय 15 दिन में बनाया जाएगा| जाति प्रमाणपत्र, निवास, हैसियत, सामान्य चरित्र प्रमाण आदि जारी करने की अवधि घटाई तो नहीं पर संबंधित अफसरों के निस्तारण की अवधि तय की गई है|
बताते चलें कि दैवीय आपदा आर्थिक सहायता के तहत 10 हजार तक की सहायता राशि के लिए राजस्व उप निरीक्षक को आवेदन 1 दिन में निस्तारित करना होगा| दूसरे दिन तहसीलदार को सहायता राशि जारी करनी होगी| 50 हजार तक की सहायता 3 दिन उससे अधिक राशि की सहायता 7 दिन में देनी होगी|