Uttarakhand:- राज्य की विधानसभा में पास हुआ गिरोहबंद, समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक….. 14 एक्ट गैंगस्टर के दायरे में हुए शामिल

उत्तराखंड राज्य में गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक पास हो चुका है। बता दें कि इसके दायरे में 14 एक्ट भी आ चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के पटल पर बीते मंगलवार को पांच विधेयक रखे थे जिसमें से बुधवार को। चार विधेयक पारित कर लिए गए थे अब लाखों करोड़ों ठगने वाले अपराधियों पर भी गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही होगी और अपराधों में पकड़े जाने वाले लोगों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। दोषी व्यक्ति को काफी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा।

बता दे कि उत्तराखंड राज्य में बीते कुछ सालों से आईपीसी से संबंधित अपराध जितने भी हैं उनसे कई ज्यादा आईटी एक्ट के तहत दर्ज किए जाते हैं और बार-बार अपराध करने पर भी अपराधियों पर शिकंजा नहीं कसा जा सकता था लेकिन अब इन आरोपियों पर शिकंजा कसने के बाद इन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा भुगतनी होगी। बता दे कि गैंगस्टर विधेयक का हिस्सा कुछ अधिनियम बने हैं जैसे सहकारी विनियम अधिनियम 1976, गोवध निवारण अधिनियम 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1966, जाली भारतीय करेंसी नोट का मुद्रण, परिवहन और परिचालक करना, नकली दवाओ का उत्पादन ,विक्रय और वितरण इन सबको विधेयक में शामिल किया गया है।