Uttarakhand -: फेसबुक पर लगा 50000 का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा तय समय से जवाब दाखिल न करने के कारण फेसबुक पर 50000 का जुर्माना लगाया गया है| मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने फर्जी आईडी के जरिए फोटो एडिट कर अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में फेसबुक पर 16 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं|


बताते चलें कि हरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने हाईकोर्ट में खुद को पीड़ित बताते हुए जनहित याचिका दायर की| कोर्ट को अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि फेसबुक पर लोगों को फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है| रिक्वेस्ट मंजूर करने के बाद उनकी फोटो एडिट कर अश्लील वीडियो बनाई जा रही है| यह वीडियो उन्हें भेज कर मनचाही रकम मांगी जा रही है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है| याचिकाकर्ता के पास इसी तरह का एक वीडियो भेजा गया था| इसकी शिकायत एसएसपी हरिद्वार, डीजीपी, सचिव गृह से भी की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई| याचिका कर्ता का कहना है कि पीड़ित लोग आत्महत्या के लिए भी मजबूर हो रहे हैं| जनहित याचिका में आग्रह किया गया है कि फेसबुक को निर्देश दिए जाए कि ऐसी हरकत करने वालों की आईडी ब्लॉक की जाए| सोशल मीडिया से अश्लीलता से भारी वीडियोज हटाए जाए|
फेसबुक एसएसपी डीजीपी को निर्देश दिए जाएं की एक ऐसा नंबर जारी करें जिसमें पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज कर सके|