Uttarakhand- नैनी झील में गंदगी करने पर भरना पड़ेगा 5000 का जुर्माना

उत्तराखंड राज्य में नैनीताल हाई कोर्ट नैनीताल में हो रही गंदगी को लेकर काफी सख्त हो गया है। बरसात में नैनी झील में गंदगी का अंबार लग गया है और इसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन व नगर पालिका को सख्त निर्देश जारी किए हैं जिसके बाद पूरा प्रशास अलर्ट मोड पर आ गया है। नगरपालिका व जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को झील सफाई अभियान चलाकर एक ट्रक कूड़ा एकत्र किया गया तथा नौका चालकों को कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति झील या फिर उसके आसपास गंदगी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ ₹5000 तक की चालानी कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि नाव में खाने-पीने की वस्तुएं ले जाना वर्जित है लेकिन उसके बाद भी तमाम लोग नौकायान के दौरान अनेक खाने- पीने की चीजें ले जाते हैं और रैपर झील में फेंक देते हैं इसलिए सभी नाव चालकों को नाव में कूड़ेदान रखने के लिए दिए गए हैं और इसके बावजूद यदि कोई गंदगी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ ₹5000 तक की चालानी कार्यवाही की जाएगी। बिना लाइफ़ जैकेट के कोई भी नाव चालक नौकायान कराने या नियमों का उल्लंघन करें तो भी कार्यवाही होगी और यदि कोई बार- बार गलती करता है तो उसके खिलाफ ₹40000 तक का चालान वसूला जाएगा और लाइसेंस जब्त कर दिया जाएगा।