उत्तराखंड आबकारी नीति -: अब घर में शराब रखने के लिए मिलेगा व्यक्तिगत बार लाइसेंस, जानिए फीस

अब घर में ज्यादा शराब रखने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा| इस हेतु आबकारी विभाग व्यक्तिगत बार लाइसेंस देने की तैयारी कर रहा है|


इसके बाद लाइसेंस धारक अपने घर में 60 लीटर अंग्रेजी शराब रख सकेंगे|
बता दें कि लाइसेंस फीस के तौर पर 12,000 रुपये वार्षिक शुल्क देना होगा| साथ ही इसके लिए आबकारी विभाग को 50 हजार की गारंटी भी देनी होगी|
बताते चलें कि अब तक घर में शराब रखने और लाने-ले जाने के लिए 12 बोतल यानी 9 लीटर तक शराबी निर्धारित है|


इस बार आबकारी नीति में व्यक्तिगत बार लाइसेंस की व्यवस्था की गई है|
विभाग का कहना है कि इस तरह से लोग अपनी पसंद की शराब घरों में ज्यादा मात्रा में रख सकेंगे| लाइसेंस धारक केवल सिविल में बिकने वाली शराब ही अपने घर में रख सकेंगे| कैंटीन या अन्य प्रदेशों में बिकने वाली शराब मिलने पर कार्रवाई होगी| लाइसेंस के लिए वही व्यक्ति आवेदन करेंगे जो 5 साल से आईटीआर भर रहा हो| इसके लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से होंगे और इसे जिलाधिकारी स्वीकृत करेंगे|


इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी| जैसे -:
व्यक्तिगत बार परिसर में 21 वर्ष से कम आयु का युवक या युवती प्रवेश नहीं करेगा|
परिसर में केवल सिविल में बिकने वाली शराब ही रखी होगी|
भारत में निर्मित शराब और इंडियन स्कॉच 9-9 लीटर से ज्यादा नहीं होंगे|
इंपोर्टेड मदिरा 18 मीटर यानी 2 पेटी ही रख सकते हैं, वाइन 1 पेटी रख सकते हैं, बियर 15.6 लीटर रख सकते हैं|