
देहरादून| राज्य की वृद्धावस्था पेंशन के पात्र पति और पत्नी दोनों को अब 20 साल या उससे अधिक उम्र का बेटा होने के बावजूद भी पेंशन का लाभ मिलेगा|
समाज कल्याण मंत्री के अनुसार इससे संबंधित शासनादेश संशोधित कर दिया गया है| इसमें 67 हजार नए पात्र पति और पत्नी को योजना का लाभ मिलेगा| दिवाली के बाद प्रदेश भर में कैंप लगाकर पेंशन संबंधी प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे|
समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि, सरकार ने वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन बढ़ाई है| सरकार ने निर्णय लिया था कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पति और पत्नी दोनों को दिया जाएगा| लेकिन कुछ तकनीकी वजह से दोनों को पेंशन नहीं मिल पा रही थी| पूर्व के जीओ में व्यवस्था थी कि जिनका 20 साल से अधिक उम्र का पुत्र या पौत्र है उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा| इस दिक्कत को खत्म कर विभाग ने संशोधित जीओ जारी किया है| बीपीएल, अंत्योदय जिनकी मासिक आय 4000 रुपये या इससे कम है उन्हें योजना का लाभ मिलेगा|
