देहरादून| कूड़े की शिकायतों के निपटारे के लिए हाईकोर्ट की ईमेल आईडी जारी हो गई है| अब अगर आपके आसपास भी कूड़े का निस्तारण नहीं हो रहा है तो इस ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज कराएं| हाईकोर्ट के आदेश के तहत 48 घंटे के भीतर मंडलायुक्तों को इन शिकायतों का निपटारा कराना होगा|
बताते चलें कि हाईकोर्ट नैनीताल ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने, जहां-तहां बिखरे प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद आदेश जारी किया था| इसमें एक ईमेल आईडी जारी की गई| जिस पर आने वाली कूड़े की शिकायतों को दोनों मंडल आयुक्तों को 48 घंटे के भीतर निस्तारित करना होगा| वहीं निकायों को पुराने कचरे के निस्तारण का भी अंतिम मौका दिया गया है| जिसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई होगी|
हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन से लेकर शहरी विकास निदेशालय तक हलचल नजर आ रही है|
सचिव शहरी विकास के नेतृत्व में मॉनिटरिंग को समिति का गठन किया गया है| अब कूड़ा निपटाने का निरीक्षण सचिव से लेकर शहरी विकास निदेशक, अपर निदेशक और विभागीय अधिकारी निकायों में जाकर करेंगे| जहां कमियां होंगी उन्हें दूर किया जाएगा|