Uttarakhand -: सभी निकायों में बनाए जाए विद्युत शवदाह गृह, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए ये निर्देश

नैनीताल| हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर सभी निकायों में विद्युत शवदाह गृह स्थापित कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं| कोर्ट में कोरोना में हुई विभिन्न दिक्कतों से जुड़े 20 जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए उन्हें अंतिम रूप से निस्तारित किया| सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांधी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई|


बताते चलें कि ज्वालापुर निवासी ईश्वर चंद्र वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि कोरोना के समय हरिद्वार में शवों का दाह संस्कार करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई| जिसकी वजह से श्मशान घाटों में शवों को अधजला ही छोड़ दिया गया| जिससे कोरोना संक्रमण अधिक तेजी से फैला, साथ ही गंगा नदी में भी प्रदूषण फैला|
हरिद्वार के खड़खड़ी में यूपी सरकार ने 25 साल पहले एक विद्युत शवदाह गृह बनाया था| जिसका संचालन अभी तक राज्य सरकार ने नहीं किया है| याचिकाकर्ताओं ने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रदेश के कम से कम सभी निकाय क्षेत्रों में एक-एक विद्युत शवदाह गृह बनाएं जाए|