Uttarakhand -: शिक्षकों की पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी शिक्षा विभाग, जारी हुआ आदेश

देहरादून| शिक्षा विभाग प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति की जा सके, इसके लिए हाईकोर्ट में मोटिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल करेगी| इसके लिए विभाग ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा को अधिकृत किया है| शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने संबंध में आदेश जारी किया है|
संबंध में शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी की याचिकाकर्ता शिक्षकों की पदों को छोड़कर अन्य शिक्षकों की पदोन्नति की अनुमति दी जाए|


बता दें, शिक्षा विभाग के तदर्थ और सीधी भर्ती के शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद के चलते शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक लगी है| इससे 2250 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति लटकी हुई है| हालांकि, पूर्व में इस मामले में लोक सेवा अधिकरण ने विभाग को 3 महीने के भीतर वरिष्ठता आधारित निर्धारित करने का आदेश दिया था| अधिकरण ने आदेश दिया था कि जब तक वरिष्ठता तय नहीं होती शिक्षकों की पदोन्नति न की जाए, लेकिन विभाग समय पर वरिष्ठता तय नहीं कर पाया| इससे अधिकरण के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी|


शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि मामले में प्रेमलता बौडाई व अन्य में पारित 21 अप्रैल 2022 के आदेश के खिलाफ नोटिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की जाए|
जानकारी के मुताबिक, याचिकाकर्ता शिक्षकों के पदों को खाली छोड़ते हुए अन्य शिक्षकों की पदोन्नति की जा सके, इसके लिए हाई कोर्ट से अनुमति ली जा रही है| अनुमति मिलने के बाद शिक्षकों की पदोन्नति की जाएगी जबकि याचिका कर्ताओं के पदों पर हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा| उस पर अमल किया जाएगा|