
उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के जमाने से समूह-ग में मृतक आश्रितों की भर्ती पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है| अभी तक राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली समूह-ग भर्तियों में मृतक आश्रितों की एंट्री नहीं थी|
दरअसल, पेपर लीक मामले के दौरान सरकार ने भर्तियो में तेजी बरकरार रखने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह-ग को भर्तियो की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपी थी| लेकिन एक नियम की वजह से इन भर्तियों में मृतक आश्रित शामिल नहीं हो पा रहे थे|
अब कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के भर्ती नियमावली 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपांतरा आदेश 2002) तथा संशोधित नियमावली 1999 के नियम में बदलाव पर मुहर लगाई है|
इसके तहत अब राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह-ग की भर्ती में भी मृतक आश्रित शामिल हो सकेंगे|