उत्तराखंड :- आगामी विधानसभा चुनाव में कोरोना मरीज नहीं रहेंगे मतदान से वंचित, ऐसे करेंगे मतदान, राज्य मुख्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

आगामी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त शेष रह चुका है| साथ ही कोरोना के मामले भी इस बीच बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी कार्यालय ने कोरोना संक्रमित मरीजों के मतदान के लिए उनके घर, अस्पताल या आइसोलेशन सेंटर में ही मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है| इसके लिए उन्हें आवेदन प्रारूप 12 घ निर्वाचन अधिनियम के समक्ष जमा कराना होगा| यह फार्म इन्हें संबंधित बूथ के ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे|


आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई मतदाता कोरोना संक्रमण के कारण राज्य के किसी अस्पताल में भर्ती है, होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन है तो उसे डाक मतपत्र के जरिए मतदान की अनुमति होगी| लेकिन आयोग सबसे पहले ऐसे आवेदकों की प्रमाणिकता के संबंध में सभी दस्तावेज देखेगी| दस्तावेजों से संतुष्ट होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मतदान के लिए डाक मतपत्र जारी करेगा| जिसके जरिए कोरोना संक्रमित मतदान कर सकेंगे|


मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि, संक्रमित द्वारा कोरोना नियमों का पालन करते हुए ही सभी दस्तावेजों को भरना होगा| आवेदन फॉर्म भरते हुए मुहं में मास्क लगाने के साथ ही हाथों में गलब्स पहने रहेगा| हालांकि आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने पर भी विचार चल रहा है|


इसको लेकर राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि संक्रमितो के मतदान के लिए आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं| इनका कोरोना के मानकों को ध्यान में रखते हुए अनुपालन कराया जाएगा| भविष्य में यदि इसे लेकर कोई बदलाव होता है तो उसका भी अनुपालन कराया जाएगा|