
उत्तराखंड राज्य में वन्यजीवों के हमले में घायल या फिर मृत्यु होने पर मुआवजा राशि बढ़ाई गई है। बता दे कि वन्य जीव हमले से जूझ रहे उत्तराखंड में मानव, पशु, भवन, व फसल क्षति के मामलों में मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई है।
प्रमुख सचिव वन रमेश कुमार सुधांशु की ओर से मानव वन्य जीव संघर्ष से राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होने पर स्वजनों को ₹6 लाख की मुआवजा राशि दी जाएगी और घायल होने समेत क्षति के अन्य मामलों में भी राशि बढ़ाई गई है। बता दे कि मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान वन्यजीवों से होने वाली क्षति के मामलों में दी जाने वाली मुआवजा राशि में वृद्धि से संबंधित अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे और बीते शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। मृत्यु के मामले में स्वजनों को अभी तक आपदा मोचन निधि से ₹400000 की राशि मिलती थी जिसे बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। बता दे कि यदि हमले में वयस्क या अवयस्क की मृत्यु होती है तो परिवार वालों को ₹6 लाख सहायता राशि मिलेगी। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल होने पर 1 लाख, आंशिक रूप से अपंग होने पर एक लाख, पूर्ण रूप से अपंग होने पर 3 लाख और साधारण रूप से घायल होने पर 15 से 16 हजार रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी।

