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आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता का ऐलान और चुनाव की तारीखों की घोषणा आज शनिवार को हो जाएगी। चुनाव की तारीख घोषित होते ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी जिसके 24 घंटे में सभी सरकारी संपत्तियों से प्रचार सामग्री हटा दी जाएगी। यह काम चुनाव आयोग की राज्य इकाई के माध्यम से जिलावार कराया जाएगा और इसी प्रकार जिन निर्माण या अन्य कार्यों के टेंडर जारी हो चुके हैं और कार्यदेश जारी हो चुके हैं लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया है तो वह काम अब शुरू नहीं होगा ऐसे कई अन्य बदलाव आचार संहिता में देखने को मिलेंगे।
इसके साथ ही सरकारी कार्यालय, सभागारों से अधिकारियों के कक्षा में लगी सभी जीवित राजनीतिक महानुभावों की फोटो भी हटाई जाएगी केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल की फोटो लगाने की अनुमति होगी। लोग संपत्तियां जैसे बस स्टैंड सड़क सार्वजनिक चौराहा बिजली के खंभे इत्यादि से 48 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर हटा दिए जाएंगे। हालांकि कोई अपने निजी भवन या अपनी निजी संपत्ति में झंडा और बैनर लगाना चाहे तो वह प्रतिबंधित नहीं है।
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