
उत्तराखंड राज्य में दरोगा कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में बदलाव किया गया है। विभिन्न विभागों में दरोगा और कांस्टेबल भर्ती के लिए अब एकीकृत नियमावली लागू होगी। बीते बृहस्पतिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर एकीकृत भर्ती नियमावली लागू की गई है। दरोगा नियमावली के तहत उप निरीक्षक, पुलिस अभिसूचना, प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक पीएसी, आईआरबी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी ,होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर, वन विभाग में वन दरोगा, आबकारी विभाग में आबकारी उप निरीक्षक की भर्ती अब एक ही परीक्षा से होगी। दरोगा भर्ती के लिए जो आयु सीमा 18 से 28 वर्ष थी वह 21 से 35 वर्ष कर दी गई है और कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा जो 18 से 22 साल थी वह 18 से 25 साल कर दी गई है।