रुद्रप्रयाग| पुलिस ने गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर थारू कैंप में घोड़े-खच्चर को सिगरेट पिलाने के मामले में दो पशु संचालकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है|
बता दें यात्रा शुरू होने के बाद से अभी तक पशु क्रूरता मामले में 14 मुकदमे दर्ज हो गए हैं|
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दो वीडियो, जिसमें घोड़े की नाक में सिगरेट डाली जा रही है| पुलिस ने दोनों वीडियो की पड़ताल की तो पाया कि गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर छोटी लिनचोली के समीप थारू कैंप का यह मामला है| मामले में संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट की शिकायत पर घोड़ा संचालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है|
मामले में पुलिस अधीक्षक डॉ. विशाखा अशोक भदाणे का कहना है कि घोड़े को सिगरेट पिलाने का यह पहला मामला है| पूरे पैदल मार्ग पर घोड़ा-खच्चरों की मॉनिटरिंग के लिए जरूरी कार्यवाही की जा रही है|