
उत्तराखंड राज्य में नया नियम निकाला है यहां पर यदि प्रत्याशी चुनाव का ब्यौरा नहीं देते तो उन्हें तीन वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। प्रत्याशियों को 30 दिन के भीतर चुनाव का ब्यौरा देना होगा। हर उम्मीदवार की ओर से जमा चुनावी खर्च के लिए लेखों का निरीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी सभी दस्तावेजों की जांच करेंगे और इस बार निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ ही कड़े नियम भी लागू कर दिए हैं। सभासद सदस्य हो या नगर निगम मेयर प्रत्याशी चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रमाण के साथ यदि नहीं दिया गया तो अगले 3 साल तक वह प्रतिबंधित रहेगा और 3 साल तक वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा परीक्षक का आदेश 2024 जारी किया है जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि हर उम्मीदवार की ओर से जमा चुनावी खर्च के लेखों का निरीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे। चुनाव नतीजे आने के 30 दिन के भीतर प्रत्याशी को यह ब्यौरा देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रत्याशी पूरा ब्यौरा पेश करेगा और ब्यौरे की सत्यापित प्रति शपथ पत्र के साथ देनी होगी।


