Uttarakhand:- दो जगह मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव…. हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

उत्तराखंड राज्य में दो जगह मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है, हाई कोर्ट ने ऐसे प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है जिनके नाम स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों जगह की मतदाता सूची में दर्ज है। ऐसे में चुनाव लड़ना पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाने के कारण वह चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है इस मामले में न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई तथा इस मामले में दी गई याचिका के संबंध में कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई इसके बाद कोर्ट ने फैसला लिया है कि दो जगह मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ऐसा होना अपराधिक माना गया है।

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