Uttarakhand- हटाई गई नदियों से मालबा निकालने पर लगी रोक….. जानिए खनन को लेकर हाईकोर्ट का आदेश

उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल हाई कोर्ट ने नदियों से मालबा निकालने की रोक हटा दी है। बता दे कि नदियों से मशीनों से मलबा निकालने पर जो रोक लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है और नदियों में मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर मशीनों से मलबा निकालने का कार्य हो पाएगा। हालांकि फिलहाल खनन पर रोक बरकरार है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने 19 दिसंबर 2022 को दिए गए कोर्ट के पूर्व के आदेश में संशोधन किया है और संशोधन करने की मांग राज्य सरकार ने कोर्ट से की थी जिसमें कहा गया था कि मशीनों के बिना नदियों में बाढ़ सुरक्षा कार्य और बाढ़ के कारण आए मलबे को निकालने के कार्य में काफी दिक्कत आ रही है। सरकार मॉनिटरिंग के लिए ठोस कदम उठा रही है इस पर कोर्ट ने ड्रेजिंग के लिए मशीनों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। मामले के अनुसार उधम सिंह नगर जिले के ग्राम गुलजारपुर निवासी प्रिंसिपाल सिंह और गगन प्रसाद ने जनहित याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि जंगलों में लगातार अवैध खनन हो रहा है इसे तत्काल रोका जाए क्योंकि इससे वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। बता दे कि कोर्ट ने खनन पर रोक बरकरार रखी है लेकिन नदियों से मशीनों के जरिए मालबा निकालने पर लगी रोक को हटा दिया गया है।