Uttarakhand:- राज्य की इन नदियों पर खनन के लिए लगाई रोक……हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में स्थित हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाई कोर्ट ने देहरादून में बहने वाली दो नदियों पर भारी मशीनों से होने वाले खनन पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुसवा और एक अन्य नदी में खनन के लिए भारी मशीनों की अनुमति दी है और होने वाले खनन से वहां पर जलस्तर नीचे बैठ रहा है इसलिए नैनीताल हाई कोर्ट ने वहां पर खनन के लिए रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने खनन कार्य मैन्युअल करने के आदेश दिए हैं। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय भी दिया है। इस संबंध में देहरादून निवासी वीरेंद्र कुमार ने याचिका दायर की थी और याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इन दो नदियों में खनन पर रोक लगा दी है। कहा गया है कि भारी मशीनों से हो रहे खनन के कारण नदी का जलस्तर नीचे बैठ गया हैं और लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है ऐसे में फिलहाल वहां पर खनन में रोक लगा दी गई है।