Uttarakhand -: राज्य में माता-पिता अथवा संरक्षक को खो चुके बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की आवेदन तिथि बढ़ी

देहरादून| कोविड-19 महामारी और अन्य बीमारियों के कारण माता-पिता अथवा संरक्षक खो चुके बच्चों के लिए शुरू की गई वात्सल्य योजना के आवेदन की तिथि 2 माह और बढ़ा दी गई है| अब इस योजना के पात्र व्यक्ति इसका लाभ लेने के लिए मई अंत तक आवेदन कर सकते हैं| अभी तक इस योजना के लिए आवेदन की तिथि 31 मार्च रखी गई थी| इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक हर माह ₹3000 की आर्थिक सहायता देने के साथ ही उनकी शिक्षा, पोषण और संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है| अभी तक इस योजना के तहत 4057 बच्चों को लाभ मिल चुका है| इन बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में 5 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है और ऐसा करने वाले उत्तराखंड देश का पहला राज्य है| विधानसभा चुनाव के कारण कुछ माह यह कार्य रुका रहा इस कारण कई पात्र बच्चे इसके लिए आवेदन नहीं कर सके| जिस कारण सरकार ने इसकी अवधि 2 माह और बढ़ाने का निर्णय लिया है| महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि यह संभव है कि योजना से अभी कुछ बच्चे छूट गए है जिस कारण 2 माह का समय और दिया जा रहा है ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें| उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है की ऐसे आवेदनों का तुरंत सत्यापन कराते हुए पात्रों को इसका लाभ दिलाना सुनिश्चित करें|