
देहरादून| निजी स्कूलों में जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा हासिल करने के लिए सरकार ने एक और मौका दिया है|
शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अभिभावक निजी स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले करा सकते हैं| पहले चरण में लॉटरी संपन्न होने के बाद सीटें बचने पर शिक्षा विभाग ने एक बार फिर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है|
बताते चलें कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25% कोटा गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होता है| योजना के तहत इन गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है| जो परिवार अपने बच्चों का प्रवेश कराने से वंचित रह गए हो वह अब आवेदन कर सकते हैं| इसके साथ विद्यालय चुनने का विकल्प भी दिया गया है|
इस प्रक्रिया के अनुसार, अपने सभी दस्तावेज खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराने होंगे|
मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ. मुकुल कुमार सती के अनुसार, आरटीई में दाखिले के लिए एक मौका और दिया गया है| आरटीई की आधिकारिक वेबसाइट rte121c-ukd.in पर भी जानकारी दी गई है| इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 011 4084 5192 पर कॉल कर सकते हैं|
