Uttarakhand -: राज्य गठन के बाद पहली बार पीआरडी एक्ट में संशोधन, जवानों के लिए कई विभागों में खुला तैनाती का रास्ता

देहरादून| पीआरडी एक्ट में राज्य गठन के बाद पहली बार संशोधन से जवानों का कई विभागों में तैनाती का रास्ता साफ हो गया है| इस संबंध में मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को इसी महीने नियमावली तैयार कर शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं|


भर्ती की आयु सीमा भी अधिकतम 30 साल से बढ़ाकर 42 साल और सेवानिवृत्ति की आयु 50 से बढ़ाकर 60 साल की गई है|
विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और पीआरडी दल के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पीआरडी जवानों की अब तक पुलिस के साथ शांति व्यवस्था और चार धाम यात्रा में ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब शैक्षिक योग्यता के आधार पर उन्हें खेल प्रशिक्षक, क्लर्क, माली, चौकीदार, कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक सहित विभिन्न विभागों में जरूरत के हिसाब से तैनाती मिल सकेगी| तथा महिलाओं को मातृत्व अवकाश और सभी जवानों को राजपत्रित अवकाश मिलेगा| ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मौत पर एक लाख की धनराशि को बढाकर दो लाख, बीमारी से मौत पर 75,000 की धनराशि को बढ़ाकर डेढ़ लाख एवं सामान्य ड्यूटी में मौत पर 50 हजार की धनराशि को बढ़ाकर एक लाख किया जा रहा है, जो नियमावली बनने के बाद लागू हो जाएगी|
मंत्री ने कहा कि पीआरडी में मृतक आश्रितों को नौकरी की सरकार पहले ही व्यवस्था कर चुकी है| जिससे मृतक आश्रितों को नौकरी मिल रही है|