Uttarakhand:- राज्य में लागू हुआ समान नागरिक संहिता का संशोधित अध्यादेश….. जानिए नए प्रावधान

उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता को आज 27 जनवरी को 1 साल पूरा हो गया है ऐसे में सरकार द्वारा इससे पहले संशोधन अध्यादेश को भी पारित किया गया था जिसे राज्यपाल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही यूसीसी का संशोधन अध्यादेश प्रदेश में लागू हो गया है इन प्रावधानों में कई सुधार किए गए हैं नए प्रावधानों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय न्यायिक संहिता 2023 को लागू किया गया है। इसके साथ अनुसूची दो में विधवा शब्द के स्थान पर जीवनसाथी शब्द का प्रतिस्थापन किया गया है। विवाह, तलाक, लिविंग संबंध एवं उत्तराधिकार से संबंधित पंजीकरण को निरस्त करने की शक्ति पंजीयक जनरल को प्रदान की गई है तथा लिविंग संबंध की समाप्ति पर पंजीयक द्वारा समाप्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। विवाह के समय पहचान से संबंधित गलत प्रस्तुति को विवाह निरस्तीकरण का आधार बनाया गया है। यूसीसी में ऐसे ही कई नए प्रावधान किए गए हैं।

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