Uttarakhand:- यूसीसी लागू होने के बाद निकाय स्तर पर पंजीकृत होगा विवाह और तलाक

उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद विवाह और तलाक को निकाय स्तर पर पंजीकृत किया जाएगा यह कानून लागू होने के साथ ही विवाह और तलाक का ब्यौरा सरकार के पास पहुंचना काफी आवश्यक है इसलिए इसके प्रावधानों से संबंधित विवाह ,तलाक, वसीयत आदि प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जा रहा है। यह नियमावली लागू होने के बाद विवाह और तलाक का पंजीकरण निकाय स्तर से किया जाएगा इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी विवाह और तलाक के पंजीकरण कराने के लिए सक्षम होंगे।

वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा इस प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दिया गया है और यह दोनों पंजीकरण अभी तक उप रजिस्ट्रार द्वारा किए जाते हैं जिसके लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है और यह प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल है मगर समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में इसे सरल और सुलभ बनाया जा रहा है। पंजीकरण की कार्यवाही ऑनलाइन की जाएगी जो कि यूसीसी पोर्टल के माध्यम से संपादित होगी।