उत्तराखंड राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। बता दे कि आज से ढाई महीने तक यदि कोई भी व्यक्ति कहीं भी कैश लेकर जा रहा है तो उसे सभी रिकॉर्ड साथ में रखने होंगे। इसके साथ ही कई अन्य नियम भी चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए हैं। कुछ नए पुराने नियम कायदे और सीमाओं के साथ दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
स्टार प्रचारक और पार्टी पदाधिकारी अपने साथकैश लेकर जाते है और यदि कोई भी व्यक्ति आगामी ढाई माह तक कहीं भी किसी काम से यदि अपने साथ कैश लेकर जा रहा है तो उसे उसका पूरा रिकॉर्ड रखना होगा और जांच वाली टीम को पूरा रिकॉर्ड दिखाना होगा। यदि कैश का रिकॉर्ड नहीं मिला तो कैश सीज कर दिया जाएगा। बैंकों के लिए भी इस दौरान दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान यदि कोई प्रत्याशी भी अपने साथ कैश लेकर जा रहा है तो उससे पूछताछ की जा सकती हैं। यदि समुचित कागजात ना मिले तो उनका कैश भी जब्त कर लिया जाएगा और 10 लाख रुपए तक के कैश पर इनकम टैक्स द्वारा पूछताछ की जाएगी तथा समुचित दस्तावेज दिखाने पर ही छोड़ा जाएगा। यदि बैंक से कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए या इससे अधिक का कैश निकलता है तो इसकी सूचना बैंक जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे।