उत्तराखंड राज्य में अब नए कानून के तहत बेटे की मृत्यु के बाद माता-पिता भी संपत्ति के हकदार होंगे। अभी तक यह अधिकार सिर्फ पत्नी को था लेकिन माता-पिता की जरूरत को पहली बार यह कानूनी अधिकार मिलने जा रहा है जो कि अभी तक पत्नी को मिलता था। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद आम लोगों के उत्तराधिकार से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव राज्य में नजर आने जा रहा है जहां पर संतान की मृत्यु के बाद माता-पिता भी उसकी चल- अचल संपत्ति में हकदार होंगे। वर्तमान समय में चल रहे कानून के तहत पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पत्नी को ही मिलती है लेकिन अब बेसहारा मां-बाप को भी इस संपत्ति में हकदार मिलेगा। यह कानून समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लागू होगा।
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