
उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार हो गया है|
मिली जानकारी के अनुसार अगले हफ्ते अध्यादेश का ड्राफ्ट विधायी विभाग को भेजा जाएगा और फिर राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य में महिला क्षैतिज आरक्षण का कानून बन जाएगा|
बताते चलें कि नैनीताल उच्च न्यायालय की महिला क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगाने के बाद सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया| क्षैतिज आरक्षण बहाल कराने के लिए पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश लाने पर सहमति बनी थी और कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी| कैबिनेट की सहमति के बाद कार्मिक सतर्कता विभाग अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार करने में जुट गया|
अब मिली जानकारी के अनुसार अध्यादेश का मसौदा तैयार हो गया है और अगले हफ्ते इसे विधायी विभाग को भेजा जाएगा| विधायी विभाग के माध्यम से अध्यादेश राजभवन जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अधिनियम बन जाएगा|
