
उत्तराखंड राज्य में नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब नैनीताल- हल्द्वानी ,नैनीताल- भवाली, नैनीताल- कालाढूंगी समेत अन्य सड़कों के किनारे से मोबाइल फूड वैन हटाने को लेकर प्रशासन व नगरपालिका भी सख्त हो गई है और एक्शन मोड में आ गए हैं। वहां से सड़कों मे फूड वैन संचालकों को उनके वैन हटाने को कहा गया है जिला प्रशासन ने फूड संचालकों को हिदायत दी है कि उन्हें 1 सप्ताह के भीतर परिवहन विभाग से रजिस्ट्रेशन व खाद्य सुरक्षा विभाग से फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा तथा प्रशासन की ओर से मोबाइल फूड वैन के लिए रोड निर्धारित किए जाएंगे। फूड वैन संचालकों को उनके वैन चलाने के लिए ग्रीष्म काल में सुबह 8:00 से रात 8:00 बजे तक तथा शीतकाल में सुबह 8:00 से 6:00 तक का समय दिया जाएगा और समय समाप्ति के बाद उन्हें वाहन वहां से हटाना होगा तथा वैन का वेस्टेज कूड़ा भी इधर-उधर ना डालें इस कूड़े को नगर पालिका और जिला पंचायत के वाहनों को देना होगा। बता दें कि यह प्रणाली नैनीताल के साथ-साथ अन्य हिस्सों में भी लागू की जाएगी और यदि मानकों को पूरा नहीं किया गया तो फूड वैन को अतिक्रमण मानते हुए जब्त तक लिया जाएगा। इस मामले में प्रशासन काफी सख्ती का रुख अपना रहा है।
