उत्तराखंड – दुष्कर्म के दोषी प्रधानाचार्य को 20 साल का कठोर कारावास, 2 वर्ष पूर्व 6 साल की मासूम से किया था रेप

एलकेजी में पढ़ने वाली 6 साल की मासूम छात्रा के साथ उसी स्कूल के प्रधानाचार्य ने 2 साल पहले रेप किया था जिसकी सजा आज अदालत ने आज भी है| विशेष पाॅक्सो अदालत ने दोषी प्रधानाचार्य पर 11 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है तथा 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है|


जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि सितारगंज के एक पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य जीवन बिष्ट अपने घर पर एलकेजी में पढ़ने वाली एक छात्रा को ट्यूशन पढ़ाते थे| इसके साथ अन्य बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाते थे| इसी दौरान 18 जनवरी 2019 को जीवन बिष्ट ने छात्रा के साथ दुराचार किया|


विशेष पाॅक्टो न्यायाधीश रीना नेगी ने दोषी प्रधानाचार्य जीवन बिष्ट को 20 साल का कठोर कारावास और 11 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई|