Uttarakhand -: सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे उत्तराखंड के 2 लाख अभ्यर्थी

बीते दिवस उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा भार्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई चली| जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित रख दिया|
उत्तराखंड के पूर्व महाधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता यूके दयाल के मुताबिक, दीपावली के बाद इस पर फैसला आ सकता है|


दरअसल उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती का मामला पिछले काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में है| जिस कारण राज्य में शिक्षकों के विभिन्न खाली पदों पर भर्ती लटकी हुई है| मामला एनआईओएस से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल करने से जुड़ा हुआ है| इस संबंध में शासन ने 15 नवंबर 2021 को एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग में 2600 पदों के लिए चल रही भर्ती में शामिल होने का आदेश दिया था| सरकार ने इस आदेश को बाद में रद्द कर दिया| इससे नाराज अभ्यर्थी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए| हाई कोर्ट ने इस मामले में एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था| हाई कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ पहले बीएड अभ्यर्थी और इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई|


30 जून 2023 को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए शिक्षा निदेशक को सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने के निर्देश दिए| शासन की ओर से कहा गया कि विद्यालयों में शिक्षक न होने की वजह से छात्र-छात्राओं के भविष्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है|
बता दें, उत्तराखंड में 2 लाख से ज्यादा अभ्यार्थियों को इस फैसले का इंतजार है|