उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद खड़िया खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और प्रतिबंध लगने के बाद अब खनन में लगी 124 मशीने भी सीज कर दी गई है। कांडा के कई गांवो में खड़िया खनन से आई दरारों के बाद स्वतः संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका में हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई और कोर्ट ने खनन पर रोक जारी रखी है इसके साथ ही 160 खनन पट्टे धारकों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस क्षेत्र में अवैध खनन से ग्रामीणों को काफी नुकसान भी हुआ है और नुकसान का मुआवजा सरकार की ओर से दिए जाने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह मुआवजा अवैध खननकर्ताओ से वसूल किया जाना चाहिए।
Recent Posts
- Uttarakhand:- मौसम के करवट बदलने के बाद हुई बारिश और बर्फबारी…… इस दिन से साफ रहेगा मौसम
- अल्मोड़ा:- एचएमपीवी वायरस से निपटने की विशेष तैयारी…. जिला अस्पताल में बनाया गया आठ बेड का स्पेशल आइसोलेशन वार्ड
- बागेश्वर:- उत्तरायणी मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने मेला स्थल पहुंचे जिलाधिकारी आशीष भटगई….अधिकारियों को दिये आवश्यक निर्देश
- बागेश्वर:- निकाय सामान्य निर्वाचन हेतु 172 पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों को दिया गया सैद्धांतिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण
- Uttarakhand:- बागेश्वर के खड़िया खनन में लगी रोक के बाद सीज हुई 124 मशीन