सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर मामले में दिया बड़ा फैसला……

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई मामले में एक बार फिर से सुनवाई की| इस दौरान दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई| जमीयत के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि देश में एक समुदाय के खिलाफ पिक एंड चाइॅस की तरह बर्ताव हो रहा है| कहा कि एक समुदाय के न्याय के लिए निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो रही है| इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश में कोई अन्य समुदाय नहीं है और केवल भारतीय समुदाय है| सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानूनी कार्यवाही को बेवजह सनसनीखेज बनाया जा रहा है| वहीं दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में विध्वंस पर रोक लगाने का आंतरिक निर्देश पारित करने से इंकार कर दिया और कहा कि वह अधिकारियों को कार्यवाही करने से रोकने के लिए एक सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता है| यूपी सरकार ने अपनी हलफनामा में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है| जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है यूपी सरकार ने उन्हीं लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है| सरकार का कहना है कि छद्म याचिकाएं दाखिल कर अवैध निर्माण करने वालों को बचाने की योजना चल रही है| यूपी सरकार ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रयागराज में ध्वस्तीकरण का मामला निलंबित है तो सुप्रीम कोर्ट में इसे लाने की जरूरत है| यूपी सरकार का कहना है कि सहारनपुर मामले में बिना नोटिस के अवैध निर्माण ध्वस्त करने की दलील को सरकार ने पूरे सबूत के साथ दिया है| इसी वजह से अन्य तरीकों का सहारा लिया जा रहा है ताकि अवैध निर्माण करने वालों के साथ साथ हिंसा तोड़फोड़ में शामिल आरोपियों का भी बचाव किया जा सके|