सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 1989 के नियम 138 में संशोधन करते हुए दुपहिया वाहन चालकों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से नए नियम बनाए है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए गए नए नियमों के अनुसार अब दुपहिया वाहन में बैठने वाले 4 साल से कम उम्र के बच्चों को क्रैश हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। तथा इसी के साथ दुपहिया सवारों के लिए एक और अन्य नियम बनाया गया है जिसके तहत छोटे बच्चों को वाहन से गिरने से बचाने के लिए सुरक्षा कवच निर्धारित किया जाए। तथा न सिर्फ हेलमेट, सुरक्षा कवच बल्कि मंत्रालय द्वारा मोटरसाइकिल स्कूटर की गति को भी 40 किमी/ घंटा तक सीमित कर दिया गया है हालांकि यहां नियम 15 फरवरी 2023 से प्रभावी होगा। और मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करते हुए उनसे चालान वसूला जाएगा।
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