उत्तराखंड राज्य के नैनीताल स्थित हाईकोर्ट ने जेलों में सीसीटीवी कैमरे समेत रहने की व्यवस्था को लेकर दायर हुई जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट को दायर विशेष अनुमति याचिका की वर्तमान स्थिति क्या है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इसका जवाब 27 जुलाई तक मिल जाए। कोर्ट ने गृह सचिव, आईजी जेल तथा जेल सुधारीकरण कमेटी के अध्यक्ष पूर्व आईजी वीके सिंह को 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है और इसकी अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि कोर्ट ने जेलोंके सुधारीकरण हेतु पूर्व आईजी वीके सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्रदेश की जेलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और उसके बाद कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिए गए कि जेलों में सुधार हो। बता दें कि इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने बीते मंगलवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2015 में जारी आदेश में सभी राज्य सरकारों से अपनी जेलों में सीसीटीवी कैमरे और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा था। राज्य मानवाधिकार आयोग के खाली पड़े पदों को भरने के आदेश जारी किए थे मगर सालों बीतने के बाद भी सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है इस मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा है।
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