पैन को आधार से जोड़ने के लिए सरकार ने फिर चेताया, 31 के बाद देना होगा 10,000 का जुर्माना

नई दिल्ली| सरकार ने एक बार फिर स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता को लेकर चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 31 मार्च 2023 तक अपना पैन आधार से नहीं जोड़ा तो, आपको टैक्स से जुड़ा कोई लाभ नहीं मिलेगा|


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता के अनुसार, अगर तय समय तक स्थाई खाता संख्या (पैन) को आधार से नहीं जोड़ा जाता तो पैन मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा| अब तक देश में 61 करोड़ नागरिकों को पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं| जिसमें से कुल 48 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक करा लिया है, लेकिन 13 करोड़ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक यह अनिवार्यता पूरी नहीं की है|
बता दें कि 31 मार्च के बाद पैन और आधार को लिंक कराने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा| वहीं 31 मार्च तक आपको 1, 000 रुपए का ही शुल्क देना होगा|