केंद्र सरकार ने बढ़ाई पैन को आधार से लिंक करने की तारीख……. पढ़ें पूरी खबर

भारत में केंद्र सरकार द्वारा पैन से आधार को लिंक करने की तारीख बढ़ा दी गई है। सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 3 महीने आगे बढ़ाकर 30 जून 2023 की जा रही है ताकि लोगों को पैन से आधार लिंक करने के लिए और भी समय मिल जाए। इससे पहले सरकार की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया था कि पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है और यदि कोई तय समय में पैन को आधार से लिंक नहीं करता तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा और इनकम टैक्स भरने के साथ ही वित्तीय लेनदेन में भी उस व्यक्ति को समस्या का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि मौजूदा व्यवस्था के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो वह इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऑनलाइन अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को ₹1000 की लेट फीस का भुगतान करना होगा और नई डेडलाइन के बाद यदि किसी व्यक्ति ने 30 जून 2023 तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया तो 1 जुलाई 2023 से उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और व्यक्ति को वित्तीय लेनदेन के साथ ही कई अन्य मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा।