सभी धर्म में बेटियों की शादी की उम्र 18 करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सभी धर्म या समुदायों की लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल करने का निर्देश देने की मांग की गई है|


बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आयोग की याचिका पर परीक्षण करने का निर्णय देते हुए केंद्र सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा| इस याचिका में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम, आईपीसी और बाल विवाह निषेध अधिनियम के समान प्रभाव पर दिशा-निर्देश मांगा गया है, चाहे घर्म या पर्सनल लॉ कुछ भी हो याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों को नाबालिक मुस्लिम महिलाओं पर लागू करने की भी मांग की गई है|