
आज सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के किसी एक पद के लिए एक से ज्यादा जगह से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को रद्द कर दिया है|
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि, यह मामला विधायिका से जुड़ा है इसलिए इस पर फैसला संसद को ही करना है| किसी प्रत्याशी को 1 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की इजाजत विधायी नीति से जुड़ा मुद्दा है इसलिए यह संसद का फैसला होगा कि इस राजनीतिक लोकतंत्र में यह विकल्प लोगों को मिलना चाहिए या नहीं|


