परीक्षा में असफल होने का दोष यूट्यूब पर लगाने वाले व्यक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 25000 का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली| एक व्यक्ति द्वारा यूट्यूब पर परीक्षा में असफल होने का दोष लगाया गया|
परीक्षा में सफल नहीं होने का दोष यूट्यूब पर लगाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है| याचिकाकर्ता आनंद किशोर चौधरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई|


बता दें कि आनंद किशोर चौधरी ने परीक्षा की तैयारी के दौरान ध्यान भटकाने के लिए यूट्यूब से मुआवजे के रूप में 75 लाख रुपए की मांग की थी| याचिका को अत्याचारी बताते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता विज्ञापनों को न देखने का विकल्प चुन सकता था| याचिकाकर्ता का आरोप था कि जब वह एमपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो उसने यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लिया जिसमें यौन विज्ञापन थे| जिस कारण ध्यान भटकता था|