नई दिल्ली| पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी छह दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने समयपूर्व रिहाई का आदेश दिया है| इनमें नलिनी श्रीहरण और आरपी रविचंद्रन के अलावा संतन, मुरूगन, रॉबर्ट पावस और जयकुमार शामिल है|
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना के पीठ ने सभी की रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि, हत्या के सातवें दोषी एजी पेरास्विलन के मामले में शीर्ष कोर्ट का फैसला इन सब पर भी लागू होता है| जहां तक मौजूद आवेदकों का संबंध है, इनकी फांसी की सजा दया याचिका लंबे समय तक लंबित रहने के कारण उम्रकैद में बदली जा चुकी है| कोर्ट ने कहा सभी आवेदकों की सजा पूर्ण मानी जाए| किसी और मामले में इनकी आवश्यकता न हो तो इन्हें रिहा कर दिया जाए|