सख्ती -: मास्क नहीं पहना तो होगा जुर्माना, सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर भी पाबंदी

बागेश्वर| कोरोनावायरस की चौथी लहर की शुरुआत हो चुकी है| जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना वसूलने का ऐलान किया है| सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी कार्यवाही होगी| जिसके लिए 50 से 100 तक का जुर्माना तय किया है| इसके लिए पुलिस तथा प्रशासन लगातार छापेमारी करेगी|
डीएम विनीत कुमार ने कहा हर व्यक्ति के लिए पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थलों, प्रतिष्ठानों और घर के बाहर अनिवार्य रूप से मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा, स्कार्फ पहनने की अनिवार्यता भी कर दी है| उल्लंघन किए जाने पर उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 प्रदत्त व्यवस्था अनुसार दंडनीय अपराध के तहत 500 से 1000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा|