1 जुलाई से उत्तराखंड रोडवेज बसों में लागू होगी विशेष प्रोत्साहन योजना, पढ़े पूरी खबर

देहरादून| 1 जुलाई से रोडवेज में चालक-परिचालकों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू होगी| इसके अंतर्गत अगर माह में बस में 95% से अधिक यात्रियों ने यात्रा की है तो चालक व परिचालक को निर्धारित लक्ष्य से अधिक मिली धनराशि से 10-10% प्रोत्साहन राशि इनाम के रूप में दी जाएगी| अगर बस में यात्रियों का प्रतिशत 95℅ तक रहा तो चालक-परिचालक को लक्षित आय से अधिक मिली धनराशि में से 8-8% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी|
इसे इस प्रकार समझ सकते हैं -: अगर बस का 1 माह की आय का निर्धारित लक्ष्य 10 लाख रुपये है तो अधिक आय वाली राशि यानी 1 लाख रुपये से चालक परिचालक को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10% के हिसाब से 10-10 हजार मिलेंगे|
नई योजना विशेष श्रेणी व संविदा चालक और परिचालकों के लिए काफी लाभकारी बताई जा रही है| इन्हें प्रति किमी के हिसाब से मानदेय मिलता है| अब यदि कोई चालक-परिचालक ईमानदारी से बस का संचालन कर अधिक आय लाएगा, तो उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में बड़ी रकम मिल सकती है| इससे चालक-परिचालक के पुराने वर्षों का रिकॉर्ड भी देखा जाएगा| साथ ही यदि कोई नई बस सेवा संचालित हुई है तो, उसके लिए न्यूनतम यात्री प्रतिशत 85 रहेगा| नई योजना सभी साधारण बसों पर लागू होगी| एसी, जनरथ और साधारण अनुबंधित बसों में नई योजना केवल परिचालक पर लागू होगी जबकि वाल्वो में यह योजना मान्य नहीं होगी|
महाप्रबंधक दीपक जैन की ओर से जारी किए गए आदेश में सभी डिपो एजीएम को जुलाई से नई विशेष प्रोत्साहन योजना के अनुसार चालकों और परिचालकों का रिकॉर्ड तैयार करने को कहा गया है|