पाबंदियों का दौर शुरू :- ओमिक्रोन खतरे के बीच जिला अधिकारियों को दिए गए यह निर्देश, इन पाबंदियों पर दिया गया जोर

राज्य में जिस प्रकार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और उसके साथ ही ओमिक्रोन को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है| मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु ने कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए जिला अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं|


उन्होंने कहा है कि यदि मरीज बढ़ रहे हैं तो कंटेनमेंट जोन बनाए जाए, और भीड़ एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए| साथ ही शादी समारोह और अंत्येष्टि में शामिल होने वालों की संख्या सीमित करने को भी कहा है|

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को कोरोनावायरस में बढ़ोतरी और ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए बचाव एवं सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए साथ ही उन्होंने कहा स्थिति पर कड़ी नजर रखी जाए| व स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए ओमिक्रोन को अधिक फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाने के साथ ही प्रतिबंध लगाया जाए| सभी जिलाधिकारियों को कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, टेस्टिंग ट्रेनिंग, आइसोलेशन, सर्विलांस, क्लीनिकल प्रबंधन, टीकाकरण के अनुकूल व्यवहार को सुनिश्चित करने को कहा गया है|


सरकार ने सर्विलांस के नियमों में बदलाव किया है संक्रमितो कि समय रहते पहचान के लिए एक कोरोनावायरस के संपर्क में आए कम से कम 25 लोगों की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की गई है|


स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे की ओर से सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं जिला सर्विलांस अधिकारियों को उपर्युक्त निर्देश दिए गए हैं|