2000 के नोट बदलने को लेकर आरबीआई ने जारी की गाइडलाइन

केंद्र सरकार द्वारा बीते 19 मई 2023 को 2000 के नोट को सरकुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया गया था। बता दें कि इस बार 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में जाकर कोई भी व्यक्ति इन नोटों को बदलवा सकता है। इसके लिए आरबीआई द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक 1 दिन में ₹20000 यानी कि 2000 के 10 नोट बदल सकते हैं और नोट बदलने के लिए किसी भी तरह का कोई फॉर्म नहीं भरना होगा इसके साथ ही नोट एक्सचेंज के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होगा और व्यक्ति को अपने आईडी प्रूफ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। नोट एक्सचेंज को लेकर भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने सर्कुलर जारी किया है और प्रत्येक व्यक्ति हर रोज 20000 रूपए तक एक्सचेंज करवा सकता है। अकाउंट में पैसे डिपाजिट करने की कोई भी लिमिट नहीं बनाई गई है और बैंक में पैसे डिपाजिट करते समय आरबीआई के नियमों का पालन करना पड़ेगा और यदि कोई भी व्यक्ति 50,000 से ज्यादा कैश जमा करता है तो उसे पैन तथा आधार कार्ड दिखाना होगा। 1 दिन में आईडी प्रूफ के साथ ₹50000 जमा कर सकते हैं।