उत्तराखंड में सस्ती बिजली उत्पादन के लिए बनी पंप स्टोरेज पॉलिसी, पढ़े पूरी खबर

उत्तराखंड सरकार प्रदेश में सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए पंप स्टोरेज पॉलिसी लाई है| जिसके तहत राज्य की नदियों पर प्रयोजनाएं लगाने वालों को जहां राज्य सरकार को 12.5% रॉयल्टी नहीं देनी होगी| वहीं स्थानीय क्षेत्र विकास शुल्क, पारेषण शुल्क से भी छूट मिलेगी| इस स्थिति पर कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई है|


सचिन ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक, पंप स्टोरेज पॉलिसी आने के बाद पीक समय में सस्ती बिजली मिलेगी| दिन में सौर या अन्य माध्यमों से आने वाली सस्ती बिजली से पानी नीचे से ऊपर भेजा जाएगा| इसके बाद रात को जब बिजली की भरी मांग होगी तब परियोजना से बिजली उत्पादन किया जाएगा|

प्रस्तावित तिथि में परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिए अत: राज्यीय पारेषण शुल्क, स्थलीय क्षेत्र विकास विधि, निशुल्क रॉयल्टी विद्युत (12.5%), भूमि पर हस्तानांतरण निकासी की त्वरित अनुमति जल कर और सरकारी भूमि को 45 वर्षों की अवधि के लिए सर्किल दर से जुड़ी वार्षिक पट्टा दर पर आवंटित करने पर छूट दी जाएगी|