पिथौरागढ़:- चरस तस्कर को 12 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,00,000 जुर्माने की सजा

उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में चरस तस्कर को विशेष सत्र न्यायाधीश ने 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और ₹1,00,000 के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपित को ₹1,00,000 का अर्थदंड भरना होगा। बता दे कि 3 वर्ष पूर्व मई 2020 में नाचनी पुलिस थाने को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति चरस को लेकर हल्द्वानी जाने वाला है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके के लिए रवाना हुई और पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा मगर फिर भी पुलिस ने उसे दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपित की पहचान महेंद्र सिंह धामी निवासी धामीगांव बांसबगड़ के रूप में हुई है और उसके पास से 3 किलो 400 ग्राम चरस बरामद हुई तथा पुलिस द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और अब जाकर आरोपित को इस मामले में सजा मिली है।